संशोधित वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित

  
Last Updated:  May 16, 2025 " 04:20 pm"

अब 20 मई को होगी अगली सुनवाई।

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को होने वाली सुनवाई स्थगित कर दी गई। अदालत ने इस मामले में सुनवाई 20 मई तक के लिए स्थगित करते हुए इस संवेदनशील मुद्दे पर विस्तार से विचार करने का निर्णय लिया है।

यह मामला मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ के समक्ष विचाराधीन है, जो अधिनियम के विवादित प्रावधानों — बिना पूर्व सूचना संपत्ति को वक्फ घोषित करने, वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्य नियुक्ति, और सरकारी जमीन की वक्फ पहचान — की संवैधानिक वैधता की समीक्षा कर रही है।

याचिकाकर्ता इन प्रावधानों को समानता के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध मानते हुए अदालत से इन्हें स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि तब तक अधिनियम के विवादित प्रावधान लागू नहीं किए जाएंगे जब तक न्यायालय का अंतिम आदेश नहीं आ जाता।

इस मामले की सुनवाई पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य न्यायाधीश गवई की अध्यक्षता वाली पीठ को स्थानांतरित हुई है। अगली सुनवाई में अदालत इस मसले पर अंतरिम आदेश जारी कर सकती है।

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